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 क्या है अनुच्छेद 35A – What is Article 35A in Hindi

भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 35 A के बारे मे क्या आपको पता है? क्या है आखिर अनुच्छेद 35A – What इस Artcile 35A, अगर नहीं पता तो जान लीजिये इसके बारे मे विस्तार से।

क्या है अनुच्छेद 35A – What इस Article 35A?

आजादी के पश्चात 14 मई, 1954 को भारत के राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद ने जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 35ए लागू किया था जो की धारा 370 के अंतर्गत आता है। बाद मे इस आर्टिकल को भारत के संविधान से भी जोड़ दिया गया।

Article 35ए को लागू करने के पीछे का मुख्य उदेश्य यही था की जम्मू-कश्मीर की विधान सभा वहाँ के स्थायी नागरिकों की परिभाषा तय कर सके। जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए इसको लागू किया गया था।

आर्टिकल 35 ए से जुड़े तथ्य

1:- 14 मई 1954 को इस आर्टिकल को भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लागू किया गया और इसे संविधान मे भी जगह मिल गयी।

2:- इस आर्टिकल के तहत किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति ना तो यहाँ का नागरिक बन सकता है और ना ही यहाँ कोई अचल संपत्ति खरीद सकता है।

3:- जम्मू-कश्मीर का नागरिक वही माना जाता है जो 14 मई 1954 से वहाँ निवास करता हो या उस से पहले 10 साल से वहाँ का निवासी हो।

4:- सरकारी नौकरी मे भी बाहरी राज्य का व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता।

5:- मान लो जम्मू-कश्मीर की कोई लड़की किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से शादी करती है तो उसके सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और उसके बच्चों को भी वो अधिकार नहीं मिलेंगे।

6:- जम्मू-कश्मीर द्वारा चलाये जा रहे शिक्षण संस्थानों मे भी किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति दाखिला नहीं ले सकता।

आर्टिकल 35 ए से जुड़े विवाद

आर्टिकल 35 ए को लेकर देश मे इसको निरस्त करने की मांग तेज हो गयी है क्यूंकी इसमे ऐसी कई चीजें हैं जो देश के आम नागरिकों के अधिकारों का हनन करती हैं। कुछ संस्थाओं ने कुछ मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है जैसे की:-

  • लड़की अपने पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती खास कर तब जब लड़का दूसरे राज्य से हो, वरना लड़की के सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे।
  • जम्मू-कश्मीर मे रह रहे बाहरी काम-धंधा करने वाले लोग किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते जिसकी वजह से उन्हें कई दिक्कतों से गुजरना पड़ता है।
  • राज्य मे कोई बाहरी अच्छा डॉक्टर अपनी क्लीनिक नहीं खोल सकता, ऐसे कई काम करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
  • बाहर के राज्य का व्यक्ति वहाँ शिक्षा के लिए दाखिला नहीं ले सकता, ये तो देश के नागरिक के अधिकारों का हनन है।

ऐसे कई मुद्दों को लेकर कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, अब ये तो वक़्त ही तय करेगा की यह नियम रहता है या समाप्त होता है। आशा करते हैं की आपकी समझ मे आ गया होगा की आखिर Article 35 A क्या है और जम्मू-कश्मीर मे ये क्यूँ लागू किया गया है।

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